पटना नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बकाया संपत्ति कर संग्रहण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शहर के कुल 63,816 संपत्तिधारकों द्वारा अब तक लगभग 65 करोड़ 60 लाख रुपये का संपत्ति कर जमा नहीं किया गया है। कर संग्रहण को लेकर सख्ती करते हुए निगम ने बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिन संपत्तिधारकों पर एक लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है, उन्हें निगम द्वारा डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है। यह नोटिस, कर भुगतान के लिए, निगम की ओर से जारी की जाने वाली अंतिम चेतावनी होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर कर जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 155 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत डिमांड नोटिस, बैंक खाते अथवा संपत्ति की कुर्की-जब्ती, चल एवं अचल संपत्ति की नीलामी सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए जाने पर भी विचार किया जाएगा।
अंचलवार बकाया कर की स्थिति
• नूतन राजधानी अंचल : 11,327 संपत्तिधारकों पर कुल 16,65,57,166 रुपये बकाया
• बांकीपुर अंचल : 7,780 संपत्तिधारकों पर कुल 15,13,35,791 रुपये बकाया
• पाटलिपुत्र अंचल : 17,328 संपत्तिधारकों पर कुल 14,88,13,046 रुपये बकाया
• कंकड़बाग अंचल : 8,959 संपत्तिधारकों पर कुल 8,67,26,680 रुपये बकाया
• अजीमाबाद अंचल : 11,838 संपत्तिधारकों पर कुल 7,07,67,382 रुपये बकाया
• पटना सिटी अंचल : 6,584 संपत्तिधारकों पर कुल 3,17,06,424 रुपये बकाया
685 बड़े बकायेदारों को भेजा जा रहा नोटिस
पटना नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर ऐसे 685 संपत्तिधारकों को चिह्नित किया गया है जिन पर संपत्ति कर की बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है। इन सभी को नियमानुसार डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी यदि कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, जिन संपत्तिधारकों पर 5,000 रुपये से अधिक का बकाया है, उनसे निगम मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है तथा शीघ्र कर भुगतान करने कहा जा रहा है।
जागरूकता अभियान भी चला रहा निगम
विदित है कि विगत वर्ष राज्य सरकार द्वारा लंबित कर भुगतान को आसान बनाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में बकायेदारों ने पेनाल्टी में छूट का लाभ उठाते हुए अपना लंबित कर जमा किया।
साथ ही, निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में संबंधित वर्ष का संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाती है। नागरिकों को समय पर कर भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए निगम लगातार प्रचार-प्रसार अभियान चला रहा है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों, जनसंपर्क माध्यमों एवं सार्वजनिक संदेशों के जरिए प्रतिदिन लोगों से समय पर संपत्ति कर भुगतान करने की अपील की जा रही है।
पटना नगर निगम सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना संपत्ति कर जमा कर नगर विकास कार्यों में सहयोग करें तथा दंडात्मक कार्रवाई से बचें।










