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  • प्लॉट खरीदने से पहले जांचें RERA रजिस्ट्रेशन, वरना फंस सकते हैं धोखाधड़ी में

    पटना। बिहार में इन दिनों बिना RERA पंजीकरण के अनधिकृत प्लॉट और फ्लैट की खरीद-बिक्री का धंधा फल-फूल रहा है। इस पर बिहार रेरा (Real Estate Regulatory Authority – RERA Bihar) लगातार कार्रवाई कर रही है। RERA ने आम जनता से जमीन और प्लॉट खरीदने-बेचने के मामलों में अत्यधिक सतर्क रहने की अपील की है।


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    पटना। बिहार में इन दिनों बिना RERA पंजीकरण के अनधिकृत प्लॉट और फ्लैट की खरीद-बिक्री का धंधा फल-फूल रहा है। इस पर बिहार रेरा (Real Estate Regulatory Authority – RERA Bihar) लगातार कार्रवाई कर रही है। RERA ने आम जनता से जमीन और प्लॉट खरीदने-बेचने के मामलों में अत्यधिक सतर्क रहने की अपील की है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी प्लॉट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को केवल रेरा में पंजीकृत प्रमोटर ही शुरू कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स का RERA में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

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    अनधिकृत प्लॉटिंग पर अंकुश

    बिहार RERA ने साफ किया है कि रियल एस्टेट एजेंट प्रमोटर नहीं माने जाते। उनके द्वारा जमीन की छोटे-छोटे हिस्सों में प्लॉटिंग कर उनकी खरीद-बिक्री करना पूरी तरह अवैध है। केवल वे प्रमोटर ही कानूनी रूप से प्लॉट बेच सकते हैं जिनका प्रोजेक्ट रेरा बिहार में विधिवत पंजीकृत हो। यह नियम खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

    पंजीकरण संख्या की अनिवार्यता

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    RERA बिहार ने खरीदारों से यह आग्रह किया है कि किसी भी एजेंट या प्रमोटर से प्लॉट खरीदने से पहले, प्रोजेक्ट की रेरा पंजीकरण संख्या की अवश्य जांच करें। एक वैध पंजीकरण संख्या की पहचान BRERAP या BRERAA अक्षरों से शुरू होने वाली संख्या से होती है। इस संख्या के बिना किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करना जोखिम भरा है।

    धोखाधड़ी से बचाव के उपाय

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    RERA बिहार ने यह भी बताया है कि बिना रेरा पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना भविष्य में गंभीर कानूनी विवादों और वित्तीय धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इसलिए, कोई भी निवेशक प्लॉट खरीदने का अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रोजेक्ट की वैधता और उसकी रेरा पंजीकरण संख्या की पूरी तरह से पुष्टि कर ले। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपको किसी भी प्रकार के फ्रॉड का सामना न करना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि कोई डेवलपर आपको एक बड़े फार्म हाउस को कई छोटे प्लॉटों में बांटकर बेचने का प्रस्ताव देता है, तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की रेरा पंजीकरण संख्या की मांग करें। यदि वह संख्या BRERAP या BRERAA से शुरू नहीं होती, तो उस सौदे से तुरंत पीछे हट जाएं।

    RERA का उद्देश्य

    RERA (RERAL एस्टेट रेगुलेटर) का मुख्य उद्देश्य अचल संपत्ति के क्षेत्र में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह कानून विशेष रूप से खरीदारों के हितों द्वारा संरक्षित है जो अक्सर विकास के नेटवर्क में फंस जाते हैं जो किसी भी परियोजना या समय वितरण के बिना शुरू होता है। RERA के तहत सभी अचल परियोजनाओं का पंजीकरण यह है कि वे सुनिश्चित हैं कि वे निश्चित गुणों, निर्माण के समय, सीमा और कानूनी गाइड का पालन करते हैं।
    बिहार की तरह, RERA का कार्यान्वयन उस राज्य में एक महत्वपूर्ण कदम है जहां जंगम और अचल एक गंभीर गति में विकसित किया जाता है। यह न केवल खरीदारों के लिए न केवल विकास और एकत्रीकरण की जिम्मेदारी निर्धारित करता है। वह कानू निवेशकों को आश्वासन देता है कि उनका पैसा सुरक्षित है और उन्हें सही समय पर घर या संपत्ति मिलेगी। इसके अलावा, प्रभावी मंच भी विवाद के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है और न्यायशास्त्र जल्दी से सरल है।
    सभी, RERA अचल धन, प्रक्रिया और टिको के अचल धन के विकास के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करता है।

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    Abhishek Kumar is the editor of Nutan Charcha News. Who has been working continuously in journalism for the last many years? Abhishek Kumar has worked in Doordarshan News, Radio TV News and Akash Vani Patna. I am currently publishing my news magazine since 2004 which is internationally famous in the field of politics.
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