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  • विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ नष्ट

    आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए आम लोगों को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्यभर में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा टीमों द्वारा विभिन्न जिलों में


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    आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए आम लोगों को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्यभर में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा टीमों द्वारा विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है।

    इसी क्रम में 27 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों, मिष्ठान्न दुकानों, होटल, भोजनालयों एवं अन्य खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अब तक 699 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं, एक्सपायरी, खराब अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य सामग्री पाए जाने पर उसे नियमानुसार जब्त कर नष्ट कराया गया।

    अब तक 699 से अधिक खाद्य नमूने संग्रहित

    खाद्य सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक विभिन्न खाद्य श्रेणियों के 699 से अधिक खाद्य नमूने संग्रहित किए गए हैं। इनमें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, मिठाई, अनाज एवं दाल, मसाले एवं सॉस, बेवरेज, खाद्य तेल, स्ट्रीट फूड, बेकरी एवं अन्य खाद्य श्रेणियों के नमूने शामिल हैं।

    संग्रहित नमूनों में पनीर, खोया, दही, पेड़ा, रसगुल्ला, बालूशाही, सोनपापड़ी, लड्डू, छैना मिठाई, कलाकंद, गुलाब जामुन, खाद्य तेल, हल्दी एवं लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा, दाल, चावल, आटा, नमक, सॉस, बिस्कुट, लस्सी, कार्बोनेटेड ड्रिंक, फ्रूट जूस, नारियल पानी सहित विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थ शामिल हैं। नमूनों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। आवश्यकतानुसार कुछ नमूनों को Microbiology Parameters की जांच के लिए भी भेजा गया है।

    विभिन्न जिलों में सघन निरीक्षण

    विशेष अभियान के तहत शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, नवादा, गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर, बांका, कटिहार, वैशाली, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज बक्सर सहित विभिन्न जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

    निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि, सुरक्षित भंडारण, परिसर एवं किचेन की स्वच्छता तथा FSSAI Registration/Licence की स्थिति की जांच की गई।

    105 किलोग्राम संदिग्ध पनीर सहित एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट

    निरीक्षण के दौरान खराब, संदिग्ध एवं अनुपयुक्त खाद्य सामग्री के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार एक कार्रवाई में लगभग 105 किलोग्राम संदिग्ध पनीर को जब्त कर नष्ट कराया गया।

    इसके अतिरिक्त 18 किलोग्राम छैना, 12 किलोग्राम पेड़ा तथा 27 किलोग्राम सोनपापड़ी एक्सपायरी पाए जाने पर जनहित में नष्ट कराई गई। विभिन्न स्थानों पर खराब छैना एवं मिठाई, लाल मोदक, खोया, बूंदी सहित अन्य अनुपयुक्त खाद्य सामग्री के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।

    निरीक्षण के दौरान Expired Cold Drinks/Carbonated Water तथा बिना Expiry Date अंकित खाद्य सामग्री भी पाए जाने पर उन्हें हटाकर नियमानुसार नष्ट कराया गया।

    स्वच्छता एवं सुरक्षित भंडारण पर विशेष जोर

    निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों, किचेन, स्टोर रूम एवं खाद्य काउंटर की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। खाद्य पदार्थों को ढककर रखने तथा उचित एवं सुरक्षित तरीके से भंडारण करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

    साथ ही Food एवं Non-Food Items, Veg एवं Non-Veg Food तथा Cooked एवं Uncooked Food को अलग-अलग रखने पर विशेष जोर दिया गया। खाद्य कारोबारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने तथा आवश्यकतानुसार Gloves एवं Hair Net का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए।

    FIFO एवं FEFO का अनुपालन अनिवार्य

    खाद्य कारोबारियों को खाद्य सामग्री के क्रय, भंडारण एवं बिक्री में FIFO (First In, First Out) एवं FEFO (First Expiry, First Out) प्रणाली का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

    साथ ही एक्सपायरी खाद्य सामग्री को अलग रखने, स्टॉक की नियमित जांच करने तथा अनुपयुक्त खाद्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करने को कहा गया।

    प्रयुक्त खाद्य तेल का दोबारा इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश

    निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य तेल के उपयोग एवं रखरखाव की भी जांच की गई। खाद्य कारोबारियों को इस्तेमाल किए गए तेल का बार-बार उपयोग नहीं करने तथा प्रयुक्त खाद्य तेल के उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

    FSSAI Registration/Licence प्रदर्शित करने का निर्देश

    सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान में FSSAI Registration/Licence को प्रमुख एवं स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। बिना पंजीकरण अथवा लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों को नियमानुसार Registration/Licence प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया।

    जहां खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कमी पाई गई, वहां आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। कुछ मामलों में FBO Improvement Notice जारी करने तथा खाद्य लाइसेंस के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई है।

    त्योहारों के दौरान अभियान रहेगा जारी

    खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों को आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभाग की टीमों द्वारा लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है।

    स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, नमूना संग्रहण, प्रयोगशाला जांच, जागरूकता एवं नियमानुसार विधिक कार्रवाई का यह विशेष अभियान आगामी दिनों में भी जारी रखा जाएगा।

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