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  • नौकरी और लोन के नाम पर 9 राज्यों को लूटने वाला गिरफ्तार

    पटना में बैठकर देश के नौ राज्यों के लोगों को “प्ले बॉय” बनाने और “धमी ऐप” के जरिए लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. पटना साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बेऊर थाना


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    पटना में बैठकर देश के नौ राज्यों के लोगों को “प्ले बॉय” बनाने और “धमी ऐप” के जरिए लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. पटना साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बेऊर थाना क्षेत्र के 70 फीट इलाके के एक अपार्टमेंट से 9 अप्रैल को की गई. कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की.

    जांच में सामने आया कि आरोपी ‘धनी एप’ और ‘प्लेबॉय’ एप के नाम पर लोगों को एक एपिके फाइल भेजते थे. इस फाइल के जरिए वे लोगों को लोन दिलाने और प्ले बॉय का काम दिलाने का झांसा देते थे. जैसे ही लोग एप डाउनलोड करते थे, ठग उनके बैंक खातों तक पहुंच बनाकर पैसे साफ कर देते थे.

    पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बना चुका है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की उम्र 22 से 28 वर्ष के बीच बताई गई है.

    छापेमारी में बरामद हुए मोबाइल और लैपटॉप

    पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से कुल 11 फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया. इन उपकरणों का इस्तेमाल साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क को संचालित करने में किया जाता था. जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह केवल बिहार तक सीमित नहीं था बल्कि देश के नौ राज्यों में सक्रिय होकर लोगों को ठग रहा था.

    साइबर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों के डिजिटल उपकरणों की जांच से और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है. बरामद सामान से ठगी के कई और मामलों का सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

    पुलिस की अपील और हेल्पलाइन जानकारी

    साइबर थाना के डीएसपी नीतीश चंद्र धारियां ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान ऐप या आकर्षक लोन ऑफर पर भरोसा न करें और बिना जांचे-परखे एप डाउनलोड करने से बचें.

    पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि साइबर ठगी की किसी भी घटना की शिकायत तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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